E85 और E100 फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नई मंजूरी के बारे में
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर E85 और E100 एथेनॉल ईंधन से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नियामकीय मंजूरी का रास्ता साफ कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इन ईंधनों का इस्तेमाल केवल इनके लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित वाहनों में किया जा सकेगा।
100% एथेनॉल ईंधन को केंद्र सरकार की मंजूरी, E85 और E100 फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए बदले नियम
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर E85 और E100 ईंधन पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को नियामकीय मंजूरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में जानकारी जारी की। इस बदलाव से वाहन निर्माता ऐसे वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित और प्रमाणित कर सकेंगे।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास करना है।
